Bihar Accident Compensation Scheme जरूरी दस्तावेज़ सूची
बिहार राज्य गैर-निवासी श्रमिक दुर्घटना मुआवजा योजना (RTPS Bihar State Non-Resident Labour Accident Compensation Scheme) का उद्देश्य (Aim) भारत (India) और विदेश (Abroad) दोनों में दुर्घटनाओं (Accidents) में शामिल श्रमिकों (Labourers) को वित्तीय सहायता (Financial Assistance) और मुआवजा (Compensation) प्रदान (Provide) करना है।
यह योजना (Scheme) बिहार के गैर-निवासी श्रमिकों (Non-Resident Labourers) के अधिकारों (Rights) और कल्याण (Welfare) की सुरक्षा (Safeguard) करने के लिए समर्पित (Dedicated) है, यह सुनिश्चित (Ensure) करती है कि दुर्घटनाओं (Accidents) के कारण होने वाली चोट (Injury) या विकलांगता (Disability) के मामले में उन्हें उचित (Adequate) सहायता (Support) प्राप्त हो।


महत्वपूर्ण नोट (Important Note)
सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी (Information) सही (Accurate) दी गई हो, क्योंकि झूठे (False) बयान (Declarations) से दंड (Penalties) हो सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण (Important) है कि आवेदन (Application) और सहायक दस्तावेज़ (Supporting Documents) की एक प्रति (Copy) भविष्य (Future) के संदर्भ (Reference) के लिए रखें (Keep)। श्रमिकों (Labourers) को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने दुर्घटना (Accident) को समय पर श्रम विभाग (Labour Department) में पंजीकृत (Register) करें ताकि उनके मुआवजा (Compensation) दावों (Claims) की समयबद्ध (Timely) प्रक्रिया (Processing) हो सके।
बिहार राज्य गैर-निवासी श्रमिक दुर्घटना मुआवजा योजना के लिए आवेदन के कदम
यह Scheme उन श्रमिकों के लिए है जो Bihar से बाहर Work करते समय Accident का शिकार हो जाते हैं और उनके Families को Financial Assistance प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।
सहायता का प्रकार (Type of Assistance)
वह सहायता (Assistance) चुनें जिसकी आपको आवश्यकता (Required) है। यदि आप पहली बार (First Time) आवेदन कर रहे हैं, तो “New Assistance” चुनें, या यदि आप पहले से मौजूद आवेदन (Existing Application) का नवीनीकरण (Renewal) कर रहे हैं, तो “Renewal” चुनें। आप यह भी पढ़ सकते हैं: https://service-plusbihar.com/application-for-renewal-of-license/
श्रमिक के विवरण (Details of Labour)
- श्रमिक का नाम (Name of Labour): श्रमिक का पूरा नाम (Full Name) दर्ज करें।
- जिला (District): ड्रॉपडाउन मेनू (Dropdown Menu) से निवास जिला (District of Residence) चुनें।
- उप-विभाग (Sub-Division): संबंधित उप-विभाग (Relevant Sub-Division) चुनें।
- ब्लॉक (Block): उपयुक्त ब्लॉक (Appropriate Block) चुनें।
- पुलिस स्टेशन (Police Station): वह पुलिस स्टेशन (Police Station) चुनें जो आपके क्षेत्र (Locality) को कवर करता है।
- ग्राम/कस्बा (Village/Town): अपने गांव या कस्बे का नाम (Name of Village or Town) प्रदान करें।
- पिन कोड (PIN Code): सही पोस्टल कोड (Postal Code) दर्ज करें।
- पोस्ट ऑफिस (Post Office): स्थानीय पोस्ट ऑफिस (Local Post Office) का नाम (Name) प्रदान करें।
- श्रेणी (Category): उपयुक्त श्रेणी (Category) चुनें (SC/ST/OBC/General)।
- मोबाइल नंबर (Mobile Number): संवाद (Communication) के लिए एक वैध मोबाइल नंबर (Valid Mobile Number) दर्ज करें।
- ईमेल (Email): आधिकारिक पत्राचार (Official Correspondence) के लिए ईमेल (Email) पता प्रदान करें।
- स्थानीय निकाय का प्रकार (Type of Local Body): संबंधित स्थानीय निकाय का प्रकार (Village Panchayat, Municipal Corporation, Municipality, या Town Panchayat) चुनें।
- ग्राम पंचायत (Village Panchayat) (यदि लागू हो): ग्राम पंचायत (Village Panchayat) का नाम (Name) प्रदान करें।

दुर्घटना का विवरण (Description of Accident)
निर्दिष्ट करें कि दुर्घटना भारत (India) में हुई थी या विदेश (Abroad) में।
दुर्घटना की सही तिथि (Date) और समय (Time) प्रदान करें।
वह राज्य (State) चुनें जहां दुर्घटना हुई थी।
दुर्घटना स्थल (Accident Site) का जिला (District) चुनें।
दुर्घटना का सटीक स्थान (Exact Location) दर्ज करें।
उस तिथि का उल्लेख करें जब ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), श्रम निरीक्षक (LS), जिला मजिस्ट्रेट (DM), पंचायत (Panchayat), या शहरी निकाय (Urban Body) को दुर्घटना के बारे में सूचित (Notified) किया गया था।
श्रमिक (Labourer) द्वारा दुर्घटना से पहले किया गया कार्य (Work) का विवरण (Description) प्रदान करें।
वह तिथि (Date) दर्ज करें जब प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) या दुर्घटना रिपोर्ट (Accident Report) पंजीकृत (Registered) की गई थी।
दुर्घटना का विस्तृत विवरण (Detailed Description) प्रदान करें, जिसमें संबंधित परिस्थितियाँ (Circumstances) और कारण (Causes) शामिल हों।
गवाहों का विवरण (Description of Witnesses)
दुर्घटना के समय उपस्थित (Present) गवाहों (Witnesses) का नाम (Name) दर्ज करें।
गवाह का पूरा पता (Full Address) प्रदान करें।
गवाह (Witness) और श्रमिक (Labourer) के बीच संबंध (Relationship) बताएं (If any).
संलग्नक (Annexures)
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents) अपलोड (Upload) करें जैसा कि चेकलिस्ट (Checklist) में दिया गया है:
श्रमिक के आधार कार्ड की स्कैन की हुई प्रति (Scanned Copy) अपलोड करें।
श्रम विभाग (Labour Department) में पंजीकरण का प्रमाण (Proof) प्रदान करें।
संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificates) या आधिकारिक दुर्घटना रिपोर्ट (Official Accident Reports) संलग्न (Attach) करें।
गवाह द्वारा दुर्घटना का विवरण (Witness Statement) अपलोड करें।
स्व-घोषणा (Self-Declaration)
आत्म-घोषणा (Self-Declaration) को ध्यान से पढ़ें और पुष्टि करें कि प्रदान की गई जानकारी (Provided Information) सही और सत्य (Accurate and True) है।
र्तों और नियमों (Terms and Conditions) से सहमति (Agree) करने के लिए बॉक्स (Box) को टिक (Tick) करें।
अतिरिक्त विवरण (Additional Details)
कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (Relevant Information) प्रदान करें जो आपके आवेदन (Application) को समर्थन (Support) कर सके।
शब्द सत्यापन (Word Verification)
अंतिम कदम (Final Steps)
- सभी आवश्यक विवरण (Details) भरने के बाद, आप “Submit” बटन (Button) पर क्लिक (Click) करके अपना आवेदन (Application) पूरा (Complete) कर सकते हैं। यदि आप डेटा (Data) सेव किए बिना (Without Saving) फॉर्म से बाहर (Exit) जाना चाहते हैं, तो “Close” विकल्प (Option) का चयन (Select) करें। यदि आपको जानकारी (Information) फिर से दर्ज (Re-enter) करनी है, तो “Reset” पर क्लिक (Click) करके सभी फ़ील्ड्स (Fields) को साफ (Clear) कर सकते हैं।
यह आवेदन बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग (Labour Resources Department, Government of Bihar) द्वारा प्रबंधित (Managed) किया जाता है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा होस्ट (Hosted) किया जाता है।
इन कदमों (Steps) का पालन करके, बिहार के गैर-निवासी श्रमिक (Non-Resident Labourers) आसानी से बिहार राज्य गैर-निवासी श्रमिक दुर्घटना मुआवजा योजना (Bihar State Non-Resident Labour Accident Compensation Scheme) के तहत दुर्घटना मुआवजा (Accident Compensation) के लिए आवेदन (Apply) कर सकते हैं।
पूछे जाने वाले प्रश्न
निष्कर्ष
ऊपर दिए गए कदमों (Steps) का पालन (Follow) करके, बिहार के गैर-निवासी श्रमिक (Non-Resident Labourers) आसानी से बिहार राज्य गैर-निवासी श्रमिक दुर्घटना मुआवजा योजना (Bihar State Non-Resident Labour Accident Compensation Scheme) के तहत दुर्घटना मुआवजा (Accident Compensation) के लिए आवेदन (Apply) कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी (Information) सही (Accurate) और पूरी (Complete) हो, ताकि आपके आवेदन (Application) की प्रक्रिया (Process) में कोई देरी (Delay) न हो।
अपने आवेदन (Application) और दस्तावेज़ (Documents) की एक प्रति (Copy) भविष्य (Future) के संदर्भ (Reference) के लिए रखें (Keep)। यह योजना (Scheme) दुर्घटना (Accident) के कारण घायल (Injured) या विकलांग (Disabled) होने वालों को आवश्यक वित्तीय सहायता (Financial Support) प्रदान (Provide) करने के लिए डिज़ाइन (Designed) की गई है, चाहे वह भारत (India) में हो या विदेश (Abroad) में।